पीएम केयर्स फंड के बारे में

हमारे बारे में :

कोविड-19 जैसी महामारी से उत्पन्न किसी आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के मूलभुत उद्देश्य से एक विशेष फंड की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ‘प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता एवं राहत निधि (पीएम केयर्स फंड)’ नामक सार्वजनिक सहयोग ट्रस्ट की स्थापना की गई है। पीएम केयर्स फंड को एक सार्वजनिक सहयोग ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

उद्देश्य :

  • किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य तरह की आपातकाल स्थिति, मानव-जनित या प्राकृतिक आपदा या संकट के संबंध में किसी प्रकार की राहत या सहायता देना और सहयोग करना, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या औषधीय सुविधाओं, अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन या अपग्रेडेशन, संगत अनुसंधान की फंडिंग या किसी अन्य तरह का सहयोग शामिल है।
  • वित्तीय सहायता देना, पैसे के भुगतान के संबंध में अनुदान प्रदान करना या प्रभावित जनता के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य कदम बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज द्वारा उठाना।
  • ऊपर दिए गए उद्देश्यों के अनुरूप कोई अन्य क्रियाकलाप करना।

ट्रस्ट का संघटन :

  • प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।
  • पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री ने बोर्ड के निम्नलिखित दो ट्रस्टीज को नामित किया है:
    • श्री जस्टिस के.टी. थॉमस (सेवानिवृत्त)
    • श्री करिया मुंडा
  • ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपनी सेवाएँ नि:शुल्क देगा।

अन्य विवरण :

  • इस फंड में व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त होता है और इसे किसी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। इस फंड का उपयोग ऊपर दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
  • पीएम केयर्स फंड को दिए गए दान को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत 100% छूट प्राप्त होगा। पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान को कंपनी अधिनियम. 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) छूट के लिए भी पात्र माना जाएगा।
  • पीएम केयर्स फंड को एफसीआरए के अंतर्गत भी छूट प्राप्त है और विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। इसके अंतर्गत पीएम केयर्स फंड विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से दान और अंशदान प्राप्त कर सकता है। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के अनुरूप है। पीएमएनआरएफ को भी वर्ष 2011 से सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी अंशदान प्राप्त हो रहा है।
वर्ष प्राप्ति एवं भुगतान खाते (लेखापरीक्षित)
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